अमेरिकी कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ आदेश को ठहराया अवैध, वैश्विक व्यापार में बढ़ी अनिश्चितता
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अमेरिका की एक संघीय अदालत ने निर्णय दिया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार ओल्टा इस्तेमाल किया। इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन के तहत लगाए गए व्यापक टैरिफ को चुनौती दी है।
व्हाइट हाउस ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने की योजना बनाई है, जिससे बाजार में अस्थिरता और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला अमेरिकी व्यापार नीति में बड़े बदलाव ला सकता है।
वैश्विक कारोबारियों और निवेशकों की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं, क्योंकि यह टैरिफ नियमों और व्यापार समझौतों को प्रभावित कर सकता है।
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